कैराना: सपा विधायक की जमानत को लेकर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
रिपोर्ट- गुलवेज सिद्दीकी कैराना
शामली। कैराना
झिझाना में ऊर्जा निगम के एसडीओ के साथ मारपीट के प्रकरण में कैराना विधायक की जमानत को लेकर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पुलिस अधिकारियों ने आदेश के बारे में फिलहाल जानकारी होने से इन्कार किया है।
कई माह पहले झिझाना में ऊर्जा निगम के एसडीओ नाजिम अहमद पर कार सवार कुछ लोगों ने हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। इस मामले में घायल एसडीओ ने हमलावरों पर सरकारी कार्य में बाधा डालने के साथ ही गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। एसडीओ ने तहरीर में शक जताया था कि कैराना के सपा विधायक नाहिद हसन का भी इस हमले की योजना में हाथ रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले विद्युत चेकिग के एक मामले में विधायक ने उन पर दबाव बनाया था। इसी के चलते विधायक का नाम भी इस मामले में दर्ज कर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की थी। इस मामले में विधायक ने अंतरिम जमानत लेने के लिए कैराना कोर्ट में अर्जी डाली थी। वहां यह अर्जी खारिज कर दी गई थी, तब विधायक नाहिद हसन ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की।
एसपी अजय कुमार ने बताया कि गुरुवार को हाई कोर्ट में विधायक की जमानत पर सुनवाई हुई है, लेकिन अभी आदेश के बारे में जानकारी नहीं हो सकी है। शुक्रवार को ही कुछ जानकारी मिल सकेगी।