झिंझाना: पुलिस चौकी में पिस्टल लहराने वाले युवक व लाइसेंस धारक के खिलाफ मुकदमा दर्ज


झिंझाना: पुलिस चौकी में पिस्टल लहराने वाले युवक व लाइसेंस धारक के खिलाफ मुकदमा दर्ज



चौसाना (शामली)। पुलिस चौकी परिसर में पिस्टल के साथ सेल्फी लेकर फोटो वायरल करने के मामले में आरोपी युवक और लाइसेंस धारक के खिलाफ दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए। सोमवार को चौसाना चौकी परिसर में युवक का पिस्टल के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। एसपी विनीत जायसवाल ने इसकी जांच सीओ कैराना प्रदीप सिंह को सौंपी थी। सीओ कैराना ने मामले की जांच की और चौकी इंचार्ज रविंद्र से जानकारी ली। चौकी इंचार्ज रविंद्र सिंह ने बताया कि जांच में पिस्टल के साथ वायरल फोटो में युवक की पहचान बिड़ौली निवासी आर्यन शर्मा के रूप में हुई। उसके पास गांव जिजौला निवासी कामिल का लाइसेंसी पिस्टल पाया गया। कामिल के पास पिस्टल और राइफल दो शस्त्र लाइसेंस है। कामिल के परिजनों ने बताया कि नौ नवंबर को कामिल पिस्टल को जमा कराने चौकी पर गया था। उसी समय आर्यन ने पिस्टल हाथ में लेकर फोटो खींच लिया था। डीपी पर फोटो लगाने पर यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। एसपी के निर्देश पर चौकी इंचार्ज रविंद्र सिंह की तरफ से थाना झिंझाना पर आरोपी युवक और लाइसेंस धारक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। झिंझाना थानाध्यक्ष सुशील दूबे ने बताया कि चौकी इंचार्ज की तरफ से चौकी परिसर में पिस्टल लहराने वाले आर्यन शर्मा के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत और लाइसेंस धारक कामिल के खिलाफ शस्त्र अधिनियमों का उल्लंघन करने के तहत अलग-अलग दो मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इस मामले की जांच ऊन चौकी प्रभारी सत्यनारायण दहिया को सौंपी गई है। झिंझाना थानाध्यक्ष ने बताया कि शस्त्र लाइसेंस की निरस्तीकरण की रिपोर्ट अधिकारियों को भेजी जाएगी।