कैराना: धोखाधड़ी के मुकदमे में विधायक नाहिद हसन फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश, कोर्ट ने विधायक को अंतरिम जमानत दी, रेग्यूलर जमानत पर सुनवाई के लिए 24 जनवरी की तारीख


कैराना: धोखाधड़ी के मुकदमे में विधायक नाहिद हसन फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश, कोर्ट ने विधायक को अंतरिम जमानत दी, रेग्यूलर जमानत पर सुनवाई के लिए 24 जनवरी की तारीख



कैराना। जमीन के बैनामे में धोखाधड़ी के मुकदमे में शुक्रवार को सपा विधायक चौधरी नाहिद हसन फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने विधायक को अंतरिम जमानत दे दी है। साथ ही रेग्यूलर जमानत पर सुनवाई के लिए 24 जनवरी की तारीख लगाई है। 


 


इस मामले में सपा विधायक चौधरी नाहिद हसन के खिलाफ कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। जिला न्यायालय से अंतरिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली थी। हाईकोर्ट से एक माह के अंदर निचली अदालत में पेश होने के आदेश दिए गए थे। विधायक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर निचली अदालत में पेश होने के लिए एक माह का समय और मांगा था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा विधायक नाहिद हसन को एक माह का समय और दे दिया गया था। 


 


शुक्रवार दोपहर सपा विधायक नाहिद हसन कैराना स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश हुए। विधायक के अधिवक्ता एवं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बाबू इंतजार अहमद ने उनकी तरफ से अंतरिम जमानत याचिका दायर की। जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेन्द्र धीरयान ने जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश सुबोध सिंह ने 70-70 हजार के दो जमानती और 70 हजार के निजी बांड पर उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। साथ ही रेग्यूलर जमानत की सुनवाई के लिए 24 जनवरी की तारीख लगाई है। इस दौरान समर्थकों की भीड़ रही। शांति व्यवस्था एवं सुरक्षा के मद्देनजर सीओ प्रदीप सिंह, कोतवाली प्रभारी यशपाल धामा, मुकदमे के विवेचक क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर छोटे सिंह पुलिस बल के साथ कोर्ट परिसर के आसपास मौजूद रहे। 


 


उधर, मुकदमे के वादी मोहम्मद अली ने बताया कि उनके अधिवक्ता ने बहस शुरू होने से पहले ही अपना वकालतनामा वापस ले लिया, इसके अलावा जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र धीरयान ने भी जमानत के विरोध में बहस की।


यह था मामला 


कस्बा कैराना निवासी मोहम्मद अली ने जनवरी 2018 को कोतवाली में विधायक चौधरी नाहिद हसन व उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम बेगम सहित नौ आरोपियों के खिलाफ जमीन के बैनामे में 80 लाख 87 हजार की धोखाधड़ी करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुकदमे की विवेचना क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर छोटे सिंह को दी गई थी। 


इन मामलों से भी चर्चाओं में रहे 


सराय की भूमि पर खड़े होकर वीडियो वायरल करने, नौ सितंबर को भूरा रोड पर गाड़ी के कागज दिखाने के दौरान एसडीएम अमितपाल शर्मा से नोंक झोक करने, झिंझाना में विद्युत विभाग के एसडीओ पर हमले के मामले में भी विधायक नाहिद हसन चर्चाओं में रहे। उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट होने के बाद ही 21 सितंबर को तत्कालीन एसपी के नेतृत्व में पुलिस ने विधायक के आवास पर दबिश दी थी। 


नाहिद हसन बोले- न्याय की जीत हुई  


कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने पर सपा विधायक नाहिद हसन समर्थकों के बीच पहुंचे। नाहिद हसन ने कहा कि प्रशासन ने उन पर झूठे मुकदमे लगा दिए, लेकिन न्यायपालिका पर उन्हें भरोसा था। न्याय की जीत हुई। उन्होंने कहा कि अगर किसी गरीब मजबूर पर अत्याचार हुआ तो वे उनका साथ देंगे। 


वहीं नाहिद हसन के अधिवक्ता बाबू इंतजार अहमद ने भी इसे न्याय की जीत बताया। इस दौरान अधिवक्ता नसीम अहमद, जावेद अली, राशिद अली के अलावा समर्थक मौजूद रहे।