कैराना: सपा विधायक नहीं कर सके कोर्ट में सरेंडर - धोखाधड़ी के मामले में त्वरित न्यायालय में लगी थी तारीख - कोर्ट में विधायक के अधिवक्ता ने दिया प्रार्थना पत्र, 17 जनवरी नियत


कैराना: सपा विधायक नहीं कर सके कोर्ट में सरेंडर


- धोखाधड़ी के मामले में त्वरित न्यायालय में लगी थी तारीख


- कोर्ट में विधायक के अधिवक्ता ने दिया प्रार्थना पत्र, 17 जनवरी नियत



कैराना। धोखाधड़ी के मामले में सपा विधायक नाहिद हसन कोर्ट में आत्मसमर्पण नहीं कर सके हैं। विधायक के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में थाने से रिपोर्ट मंगवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है। इस पर विधायक की अगली तिथि 17 जनवरी नियत की गई है।


   जनवरी 2018 में कैराना निवासी मोहम्मद अली ने समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन समेत आठ लोगों के खिलाफ जमीन की खरीद-फरोख्त में करीब 74 लाख रूपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में विधायक की अंतरिम जमानत अर्जी जिला न्यायालय ने खारिज कर दी थी। इसके बाद विधायक ने हाईकोर्ट की शरण ली थी, लेकिन हाईकोर्ट ने विधायक को निचली अदालत में ही पेश होने के आदेश दिए थे। दिसंबर में विधायक सुप्रीम कोर्ट से एक माह के लिए स्टे ले आए थे। शुक्रवार को कैराना स्थित त्वरित न्यायालय में उनकी तारीख थी। बताया गया है कि विधायक कोर्ट में आत्मसमर्पण नहीं कर सके हैं। विधायक के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें उनकी ओर से संबंधित थाने से रिपोर्ट कोर्ट द्वारा मांगे जाने का अग्रह किया गया है। वहीं, कोर्ट ने विधायक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संज्ञान लिया और विधायक की अगली तिथि 17 जनवरी नियत कर दी गई है।